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पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी कर स्वामी को सौंपें वाहन

नियम उल्लंघन पर एआरटीओ प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी

बिजनौर, संवाददाता। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेश कुमार शर्मा ने जनपद के दोपहिया एवं चारपहिया वाहन डीलरों को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
बुधवार को अपने कार्यालय में डीलरों की बैठक में एआरटीओ प्रशासन महेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रत्येक वाहन का विक्रय केवल विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही किया जाए। वाहन डीलर पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी कर वाहन स्वामी को वाहन सौंपें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा लागू डीलर प्वाइंट पंजीकरण व्यवस्था के तहत डीलरों को वाहन पंजीकरण का अधिकार दिया गया है, इसलिए इस व्यवस्था का किसी भी स्तर पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वाहनों से संबंधित ऑनलाइन आवेदन समय पर परिवहन कार्यालय को भेजे जाएं तथा डीलर प्वाइंट पर केवल प्रशिक्षित एवं अधिकृत कर्मियों से ही वाहन विवरण फीडिंग और वाहनों का सत्यापन कराया जाए, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे।
एआरटीओ प्रशासन महेश शर्मा ने चेतावनी दी कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहन डीलरों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी डीलरों से नियमों का पूर्ण पालन करने और पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया।

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