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जनता को राहत के लिए महापौर ने गृहकर की छूट को 30 सितम्बर 2026 तक बढ़ाया
गाजियाबाद। समस्त सम्पत्तिकरदाताओं को अपने-अपने भवनों पर निर्धारित सम्पत्तिकर नगर निगम कोष में जमा कराना होता है और छूट के साथ करदाता सुगमता से गृहकर जमा कराते हैं। अधिनियम व मा.सदन के द्वारा निम्नानुसार छूट के प्रावधान के अंतर्गत
वर्तमान प्रस्थिति में संभाविक छूट को मा. महापौर सुनीता दयाल ने दिनांक 30 सितम्बर 2026 तक सम्पत्तिकर में 20 प्रतिशत, कूड़ा पृतक्करण में 10 प्रतिशत, ब्याज पर 12 प्रतिशत, ऑनलाइन पेमेंट पर 2 प्रतिशत व पुराने भवन पर छूट की समयावधि बढ़ा दी गयी है।




