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पासपोर्ट बनवाने की झंझट होगी कम, DigiLocker से मिनटों में होगा दस्तावेजों का सत्यापन

बच्चों के पासपोर्ट की वैधता के नियम बदले, 15 साल से कम उम्र में पांच साल या 18 वर्ष तक रहेगा पासपोर्ट

बरेली। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है। अब आवेदक अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाईस्कूल प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज DigiLocker में सुरक्षित रखकर ऑनलाइन सत्यापन करा सकेंगे। इससे पासपोर्ट कार्यालय में मूल दस्तावेज लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आवेदन प्रक्रिया भी आसान होगी।
पासपोर्ट आवेदन के साथ अब तक जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां जमा कर उनका सत्यापन कराया जाता था। आवेदक को सत्यापन के लिए मूल प्रमाणपत्र भी साथ ले जाना पड़ता था। DigiLocker में दस्तावेज उपलब्ध होने पर उनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकेगा। इससे आवेदकों को कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

बच्चों के पासपोर्ट की वैधता में बदलाव

बच्चों के पासपोर्ट को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का पासपोर्ट पांच वर्ष या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, तब तक वैध रहेगा। वहीं 17 वर्ष की उम्र में पासपोर्ट बनवाने पर वयस्क श्रेणी का शुल्क लिया जाएगा और पासपोर्ट की वैधता पांच वर्ष होगी।
सामान्य आवेदकों को 20-25 दिन बाद मिल रहा अप्वाइंटमेंट
पासपोर्ट बनवाने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। शुल्क बढ़ने के बाद कुछ समय तक अप्वाइंटमेंट के लिए दो महीने तक इंतजार करना पड़ रहा था। अब स्थिति सामान्य होने लगी है। वर्तमान में सामान्य आवेदकों को करीब 20 से 25 दिन बाद का अप्वाइंटमेंट मिल रहा है। तत्काल सेवा में दूसरे या तीसरे दिन का अप्वाइंटमेंट उपलब्ध हो रहा है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए DigiLocker को पासपोर्ट प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इससे प्रमाणपत्रों का सत्यापन आसान होगा। उन्होंने पासपोर्ट को सुरक्षित रखने की सलाह देते हुए कहा कि रिन्युअल से पहले पासपोर्ट क्षतिग्रस्त होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

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