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महापौर ने गृहकर की छूट को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया
गाजियाबाद। महापौर सुनीता दयाल ने गृह करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इसके तहत गृह करें की समय सीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। महापौर ने बताया कि समस्त सम्पत्ति करदाताओं को अपने-अपने भवनों पर निर्धारित सम्पत्ति कर नगर निगम कोष में जमा कराना होता है और छूट के साथ करदाता सुगमता से गृहकर जमा कराते हैं। अधिनियम व सदन द्वारा निम्नानुसार छूट के प्रावधान के तहत
वर्तमान परिस्थिति में संभावित छूट को 31 अक्टूबर तक सम्पत्ति कर में 20 प्रतिशत, कूड़ा पृथक्करण में 10 प्रतिशत, ब्याज पर 12 प्रतिशत, ऑनलाइन पेमेंट पर 2 प्रतिशत व पुराने भवन पर छूट की समयावधि को बढ़ाया गया है।




