नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत वाहनों के प्रवेश को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये पाबंदियां 1 नवंबर 2026 दिन सोमवार से लागू होंगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे वाहन से यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने वाहन की पात्रता जरूर जांच लें। साथ ही, दिल्ली से होकर आगे जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को शहर के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा। यातायात पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, नियमों का पालन करते हुए केवल निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
इन वाहनों को मिलेगी एंट्री
बीएस-6 गैर-अनुपालक वाहन: ऐसे वाहन जो बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, उनके प्रवेश पर रोक रहेगी।
बिना पीयूसीसी वाले वाहन: जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं होगा, उन पर प्रतिबंध लागू होगा।
गैर-अनुपालक अंतरराज्यीय बसें: नियमों पर खरी न उतरने वाली अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी।
बाईपास का उपयोग करना होगा: दिल्ली से होकर आगे जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को शहर के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी; उन्हें पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।
ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहन: ट्रैक्टर, जुगाड़ वाहनों और दिल्ली से बाहर पंजीकृत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों पर भी नियमानुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे।




