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सख्तीः माडिफाईड साइलेंसर को लेकर दुकानदारों को नोटिस

यातायात पुलिस ने दुकानदारों को दी बिक्री और फिटिंग न करने की दी हिदायत

बिजनौर। वाहनों से निकलने वाली तेज और धमाके जैसी आवाज पर यातायात पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने और वाहन चालकों के साथ ही आम लोगों को तेज आवाज से होने वाली परेशानी से राहत दिलाने के लिए माडिफाईड साइलेंसर के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत यातायात पुलिस ने दुकानदारों को नोटिस देकर साइलेंसर माडिफाईड न करने की हिदायत दी।
माडिफाईड साइलेंसर के जरिए वाहनों के मूल साइलेंसर में बदलाव कर तेज आवाज निकाली जाती है। खासकर दोपहिया वाहनों में ऐसे साइलेंसर का इस्तेमाल अधिक देखने को मिलता है। तेज आवाज से सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों का ध्यान भटकने के साथ ही राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। अस्पताल, विद्यालय और आवासीय क्षेत्रों में इसका असर अधिक होता है। यातायात प्रभारी रवि नैन ने बताया कि यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर माडिफाईड साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। दुकानदारों को ऐसे साइलेंसर की बिक्री और वाहनों में उनकी फिटिंग नहीं करने की हिदायत दी गई है। वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित और मानक के अनुरूप साइलेंसर व उपकरणों की ही बिक्री और फिटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

दुकानदारों को ऐसे माडिफाईड साइलेंसर की बिक्री और वाहनों में उनकी फिटिंग नहीं करने की हिदायत को लेकर नोटिस जारी किए गए है। माडिफाईड साइलेंसर प्रयोग करते पाए जाने पर यातायात नियमों और लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।अभियान आगे भी जारी रहेगा।
-गौतम राय, एएसपी

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