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बाहर से खाने का सामान ले जाने से रोकना पीवीआर को पड़ा भारी

बच्ची से बिस्कुट-कुरकुरे लेने पर डीएम ने ठोंका दो हजार का जुर्माना

बरेली। फीनिक्स मॉल स्थित पीवीआर सिनेमा में तीन साल की बच्ची के लिए बाहर से लाए गए बिस्कुट और कुरकुरे अंदर ले जाने से रोकना सिनेमा प्रबंधन को भारी पड़ गया। शिकायत पर सुनवाई करते हुए डीएम अविनाश सिंह ने सिनेमा लाइसेंसी/प्रबंधक पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
डोहरा रोड के महेंद्र नगर निवासी गौरव तुली ने मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में शिकायत की थी। उनका आरोप था कि 30 जून 2026 को वह पत्नी और तीन साल की बेटी के साथ फिल्म देखने पीवीआर पहुंचे थे। बच्ची के लिए बिस्कुट और कुरकुरे के पैकेट साथ लाए थे, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने सिनेमा परिसर में ले जाने से रोक दिया और खाद्य सामग्री ले ली।
मामला जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट पहुंचने के बाद सिनेमा प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण और संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रबंधन ने 18 सितंबर को जवाब दाखिल किया, लेकिन घटना से संबंधित अपेक्षित साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका।
अभिलेखों के परीक्षण के बाद डीएम ने पाया कि सिनेमा प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 के तहत जारी लाइसेंस की शर्त संख्या-20 का उल्लंघन किया है। इसके तहत सिनेमाघर परिसर में दर्शकों को बाहर से खाने-पीने की सामग्री और पानी की बोतल ले जाने से नहीं रोका जा सकता। डीएम ने दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए सिनेमा लाइसेंसी/प्रबंधक को एक सप्ताह के भीतर राशि राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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