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ऑपरेशन के बाद घुटने में दर्द से नहीं हुआ आराम, अब डॉक्टर को देनी होगी 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति

ऑपरेशन के बाद घुटने में दर्द से नहीं हुआ आराम, अब डॉक्टर को देनी होगी 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति

घुटने के ऑपरेशन के बाद भी दर्द से आराम नहीं मिलने पर अस्थायी लोक अदालत ने मैक्स अस्पताल के डॉक्टर को 20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। डॉक्टर को यह राशि चार माह में अदा करनी होगी।

लोनी के वीर सिंह की पत्नी के घुटने में लंबे समय से दर्द था। कई अन्य जगह पर उपचार कराने के बाद भी महिला को अराम नहीं लगा। ऐसे में वीर सिंह पत्नी को इलाज के लिए वैशाली मैक्स अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद दर्द ठीक हो जाएगा।

उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर पत्नी के घुटने का ऑपरेशन करा लिया था। ऑपरेशन के बाद महिला को न तो दर्द से राहत मिली और न ही उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ। उन्हें पहले से ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। लंबे समय तक दर्द से आराम नहीं मिलने पर मरीज ने मैक्स अस्पताल के प्रबंध निदेशक और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में अर्जी दाखिल की।

अदालत में पीड़ित ने अस्पताल के उपचार के दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराई। इस मामले में डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी पक्ष रखा गया। स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष रीता सिंह ने माना कि ऑपरेशन के बाद पीड़िता को अपेक्षित लाभ न मिलना और लगातार दर्द का सामना करना लापरवाही की श्रेणी में आता है।

साक्ष्य और तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की जिम्मेदारी तय की गई। अदालत ने 20 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। हालांकि अस्पताल की व्यवस्था में लापरवाही को लेकर मैक्स अस्पताल के प्रबंध निदेशक और अधीक्षक के खिलाफ दायर मामला अदालत में विचाराधीन है।

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