Ghaziabad

गाजियाबाद में आवासीय क्षेत्र विकसित करने के नाम पर पांच करोड़ की धोखाधड़ी, दो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

गाजियाबाद में आवासीय क्षेत्र विकसित करने के नाम पर पांच करोड़ की धोखाधड़ी, दो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

लिंक रोड थाना क्षेत्र के रामपुरी में एजीएस बिल्डकान एलएलपी बिल्डर के मालिक ने आवासीय क्षेत्र विकसित करने के नाम पर उनसे पांच करोड़ रुपये हड़पने के आरोप में दो खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपितों ने उन्हें मोदीनगर में अपनी भूमि दिखाई, जिस पर आवासीय क्षेत्र बनाने का वादा किया गया लेकिन बाद में तीसरे व्यक्ति को भूमि बेच दी गई और उनकी रकम भी वापस नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर साहिबाबाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

दर्ज मुकदमे में बिल्डर अमित चौधरी ने बताया कि आरोपित कविनगर निवासी आनंद सिंह और चंद्र मोहन ठाकुरान ने पिछले साल फरवरी में उनसे कार्यालय में आकर संपर्क किया था। आरोपितों ने मोदीनगर के बड़का आरिफपुर गांव में 91 बीघा जमीन बताई थी। भूमि पर आवासीय क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव आरोपितों ने रखा। इसके बाद पांच अगस्त 2024 को दोनों पक्षों के बीच काम का अनुबंध भी हो गया।

कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि संपत्ति में आनंद सिंह की बहन पुष्पा भी हिस्सेदार हैं। इस बारे में दोनों से पूछा तो पुष्पा की ओर से जल्द ही एनओसी मिलने की बात उनसे कही गई। आरोपितों ने उनसे पहले 2.20 करोड़ रुपये लिए और फिर समझौता तय होने के बाद 2,69,60,000 रुपये ले लिए।

बाद में जमीन के दाम बढ़ने और तीसरे पक्ष से इसका सौदा होने की बात आरोपितों ने कही और रकम को जल्द ही लौटाने का वायदा किया। काफी समय बाद भी उन्हें रकम वापस नहीं मिली तो उन्होंने दोनों से संपर्क किया। इसके बाद आरोपितों ने 18 नवंबर 2025 से धमकी देना शुरू कर दिया।

21 नवंबर को उन्होंने थाने में और 22 नवंबर को कमिश्नर कार्यालय में लिखित तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में उन्होंने कोर्ट की शरण ली। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एंटी फ्राड सेल से इसकी जांच कराई जा रही है।

 

Related Articles

Back to top button