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रक्षा सौदा भ्रष्टाचार मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली सहित 3 लोगों को चार चार साल की जेल और एक लाख का जुर्माना
रक्षा सौदा भ्रष्टाचार मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली सहित 3 लोगों को चार चार साल की जेल और एक लाख का जुर्माना

रक्षा सौदा मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली समेत 3 लोगों को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई है। सभी पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों दोषियों को शाम 5 बजे तक अदालत के समक्ष सरेंडर करने को कहा गया है।
सीबीआई ने बुधवार को लगभग 20 साल पुराने रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और दो अन्य दोषियों को अधिकतम सात साल जेल की सजा देने की मांग की थी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र भट ने बुधवार को सजा पर बहस के दौरान जया जेटली, पार्टी के उनके पूर्व साथी गोपाल पछेरवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत) एस.पी. मुरगई को थर्मल इमेजर खरीद में भ्रष्टाचार और आपराधिक षड़यंत्र का दोषी करार देते हुए गुरुवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।