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दिल्ली हिंसा : सफूरा जरगर को आखिरकार मिली जमानत
दिल्ली हिंसा : सफूरा जरगर को आखिरकार मिली जमानत

दिल्ली में हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार जामिया कॉर्डिनेशन कमेटी की सदस्य सफूरा जरगर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने उसे निर्देश दिया है कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो जिससे मामले की जांच-पड़ताल में बाधा आए। अदालत ने कहा है कि वह दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती है। इसके लिए पहले उसे अनुमति लेनी होगी।
सोमवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा की थी। इस दौरान पुलिस ने हाईकोर्ट में यह दलील दी थी कि सफूरा दिल्ली में हुए दंगे के साजिशकर्ताओं में से एक है और उसे गर्भवती होने के आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह जमानत का कोई आधार नहीं है।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट से कहा था कि पिछले 10 सालों में जेल में 39 बच्चों का जन्म हुआ है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान पुलिस ने दलील दी कि अपराध की गंभीरता सिर्फ गर्भवती होने से कम नहीं होती।
दिल्ली पुलिस ने तथ्यों के आधार पर सफूरा को मुख्य साजिशकर्ता और उसके भाषण को भड़काऊ बताया। पुलिस ने कहा कि साजिशकर्ताओं ने राजधानी में 21 स्थानों पर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन आयोजित किए थे। उल्लेखनीय है कि दंगे में 52 लोग मारे गए और करीब 250 घायल हुए थे।