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अब गोकशी पर दस वर्ष तक की सजा उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, अधिनियम में किया बदलाव
अब गोकशी पर दस वर्ष तक की सजा उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, अधिनियम में किया बदलाव

उत्तर प्रदेश में 1956 में लागू हुए गोवध निवारण अधिनियम में बदलाव कर सजा को और सख्त करने का फैसला योगी सरकार ने किया है। सात साल तक के कारावास को आधार बनाकर गोकश जमानत पर रिहा न हो सकें, इसलिए कारावास को बढ़ाकर अधिकतम दस वर्ष, जबकि जुर्माने को तीन से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक कर दिया गया है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों को चौदह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप को भी स्वीकृति दे दी गई। बैठक में योगी ने कहा कि इस अध्यादेश का उद्देश्य उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 को और अधिक संगठित व प्रभावी बनाना है।