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भीम आर्मी के प्रमुख को अदालत ने दिल्ली आने की इजाजत दी
भीम आर्मी के प्रमुख को अदालत ने दिल्ली आने की इजाजत दी
भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को अदालत ने दिल्ली आने की इजाजत दे दी है। दरियागंज हिंसा केस में जमानत मिलने के बाद चंद्रशेखर को 4 हफ्तों तक दिल्ली से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोर्ट ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होते हैं। जज कामिनी लाऊ ने कहा, “चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी होनी चाहिए इसलिए चंद्रशेखर को दिल्ली आने की इजाजत देना उचित है।’
सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दरियागंज में हुई हिंसा के मामले में जमानत देने के बाद कोर्ट ने चंद्रशेखर के 16 फरवरी तक दिल्ली में किसी भी धरने और प्रदर्शन में शामिल होने से रोक दिया था।
अतिरिक्त सेशन जज जस्टिस कामिनी लाऊ ने कहा- चंद्रशेखर जब भी दिल्ली आएं तो उन्हें निर्धारित पते पर ही रहना होगा।
“दिल्ली और सहारनपुर में न रहने की स्थिति में उन्हें डीसीपी को फोन और ई-मेल के जरिए इसकी जानकारी देनी होगी।’