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27 मई व 10 जून को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन

गाजियाबाद। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह ने जानकारी दी है कि समाज कल्याण निदेशालय के निर्देशों के अनुपालन में 27 मई एवं 10 जून को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मेगा इवेंट के रूप में 150 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले आवेदकों को पात्रता की शर्तें पूरी करनी होंगी।
आवेदक के परिवार किया है 200000 रुपए वार्षिक से अधिक न हो। अंत्योदय राशन कार्ड धारक व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र के स्थान पर अंत्योदय कार्ड ही मान्य होगा। विवाह के लिए वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन वे दिव्यांगजन पेंशन धारकों के पुत्री व पुत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। योजना के अनुरूप विवाह के तौर पर ₹35000 का खर्च एवं नई गृहस्थी के लिए ₹10000 और विवाह संस्कार में भोजन टैंट आदि व्यवस्था के लिए ₹6000 का खर्च प्रति जोड़े के आधार पर किया जाएगा। 27 मई को ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक विकास खंड स्तर तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम पालिका परिषद में पालिका पंचायतों में आवेदन किया जा सकता है।