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ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल रोक से इंकार

वाराणसी। ज्ञानवापी केस मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसके बाद चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा है कि वह मामले को देखेंगे। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की ओर से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा है कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सीजेआई की अगुआई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई। अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने सीजेआई के सामने कहा कि आज निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले को आज ही सुना जाए। कम से कम मामले पर यथस्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करें। इसके बाद सीजेआई रमन्ना ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखा है। बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई है। बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक वकील को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया था।