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मुफ्त राशन पर गिरने वाली है गाज !

गाजियाबाद। राशन कार्ड पर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा पर शीघ्र ही गाज गिरने वाली है। प्रदेश सरकार ने इस सुविधा के लिए नये सिरे से पात्रता तय करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार कोरोना संकट के बाद से राशनकार्ड धारकों को गेहूं, चावल,तेल, दाल और नमक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने के बाद भी सरकार ने इस सुविधा को जारी रखने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस योजना में नये सिरे से पात्रता तय करने की घोषणा की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी डा. सीमा बालियान द्वारा जारी आदेश में इस सम्बंध में निर्देश दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि जो व्यक्ति आयकर दाता है, जिस व्यक्ति के पास अपनी कार है, ट्रैक्टर, एयर कंडीशनर या पचास किलोवॉट से अधिक क्षमता का जनरेटर है उन्हें अब यह सुविधा नहीं मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में छह एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, दो लाख से अधिक प्रति माह की आय है उन्हें भी मुफ्त राशन की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में सौ वर्ग मीटर में आवास है, तीन लाख प्रति माह की आय है और जिसके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आपूर्ति विभाग के निर्देश में कहा गया है कि जो इस पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं वे अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। दूसरी अवस्था में सर्वेक्षण के बाद राशन कार्ड निरस्त कर दिये जायेंगे।