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गाजियाबाद में संचालित स्कूलों को जारी शासनादेश के अनुपालन में लेनी होगी फ़ीस
शासनादेश का अनुपालन न होने पर ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (जन सुनवाई) पोर्टल पर करी थी शिकायत
शिकायत के निस्तारण में जिला विद्यालय निरीक्षक ने आख्या प्रस्तुत की है कि शासनादेश के अनुपालन में स्कूल बंदी काल मे खर्चो में हुई कमी का लाभ पैकेज के रूप में देने पर स्कूल करे विचार
एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी जैन ने अभिभावकों से अपील की है कि शासनादेश के अनुपालन में फ़ीस निर्धारण करने की अपने-अपने स्कूलों से अभिभावक करे मांग,मांग पूरी न होने पर जिला शुल्क नियामक समिति में करे लिखित शिकायत
उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक:20-मई-2021 को एक आदेश पारित किया है।जिसके अनुसार स्कूल बंदी समय के खर्चो में आयी के आधार पर फ़ीस निर्धारण करने को कहा गया है।लेकिन गाजियाबाद के स्कूलों में शासनादेश को दर-किनार कर उतनी ही फ़ीस की मांग अभिभावकों से करी जा रही है जितनी की स्कूल खुलने के समय ली जाती है।फ़ीस जमा न कर पाने वाले बच्चों की पढ़ाई/परीक्षा बाधित करे जाने पर ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (जन सुनवाई पोर्टल) पर शिकायत की,शिकायत का निस्तारण करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने आख्या प्रस्तुत की है कि जिला शुल्क नियामक समिति की दिनांक:30-09-2021 में आहुत की गई बैठक में अभिभावकों/अभिभावक प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक:20-मई-2021 को शासन से जारी आदेश का अनुपालन न किए जाने की जानकारी उपलब्ध कराई गई।जानकारी प्राप्त होने पर जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला शुल्क नियामक समिति ने दिनांक:05-अक्टूबर-2021 एक आदेश पारित किए जिसके अनुसार सभी स्कूलों को दिनांक 20-मई-2021 को शासन से निर्गत आदेश में उल्लेखित मदों में विद्यालय बन्द होने की अवधि में खर्चो में हुई कमी का सवः आकलन करते हुए कोविड-19 के विषम संक्रमण काल को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों को इसका लाभ पैकेज के रूप में देने पर विचार करे तथा कृत कार्यवाही से जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराएं,जिससे जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आगामी डी.एफ.आर.सी. की बैठक में अनुपालन की प्रगति से अवगत कराया जा सके।
एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी जैन ने जनपद के समस्त बोर्ड से संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के अभिभावकों से शासनादेश के अनुपालन में फ़ीस जमा कराने की अपील की है।शिवानी ने कहा कि यदि स्कूल प्रबंधन शासनादेश का अनुपालन नही करते है तो इसकी शिकायत जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष की जानी चाहिए जिससे कि उपरोक्त स्कूल पर जिला शुल्क नियामक समिति निर्णय ले सके।